अनिल मिश्र/पटना
देश के सबसे बड़े अमीर एवं दुनिया में बड़े उद्योगपतियों में शुमार रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी एवं उनके ही कंपनी के एक अधिकारी को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम में आगामी 29 अक्टूबर को सशरीर उपस्थित होने को कहा गया है. साथ ही इस कंपनी पर मुकदमा दर्ज करने वाले विवेक कुमार ने आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने को लेकर 10.30लाख रुपये हर्जाना के तौर पर मुकेश अंबानी एवं उनकी कंपनी से मांगी है.
दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर के जुरन -छपरा निवासी विवेक कुमार ने 5 साल पहले आइडिया कंपनी के सिम वाले मोबाइल नंबर को जियो टेलीकॉम में पोर्ट करवाया था. उस समय इन्होंने ने जियो की प्राइम मेंबरशिप लिया था.जिसकी वैधता 25 मई 2025 तक है. विवेक अपने नंबर को नियमित रिचार्ज कराते रहे हैं. लेकिन रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी ने बिना किसी मौखिक अथवा लिखित नोटिस या सूचना के इनका मोबाइल नंबर बंद कर दिया. मोबाइल नंबर बंद होने के बाद विवेक ने रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी के स्थानीय कार्यालय से लेकर मुख्यालय तक पत्राचार किया. मगर रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी टाल मटोल करते रहे. अंततः इन्होंने मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और इस कंपनी के खिलाफ परिवाद दायर किया.इस दायर परिवाद पर संज्ञान लेते हुए मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने देश के सबसे बड़े अमीर एवं रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी के मालिक एवं इसी कंपनी के एक अधिकारी को सशरीर 29अक्टूबर को जिला उपभोक्ता फोरम में उपस्थित होने को कहा है. रिलायंस जियो टेलीकॉम कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले विवेक कुमार के वकिल एस के झा ने मीडिया को बताया कि विवेक कुमार का मोबाइल नंबर वित्तीय लेनदेन से जुड़ा हुआ है.इस मोबाइल नंबर के बंद होने से परिवादी विवेक कुमार को आर्थिक के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक क्षति भी हुई है. इसलिए परिवादी विवेक कुमार ने हर्जाना के तौर पर 10.30 लाख रूपये का दावा भी किया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जियो: अब हर रिचार्ज के साथ नहीं मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा, देने होंगे ज्यादा पैसे
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