#CourtNews एक ही छत, लेकिन अलग-अलग कमरे में रहना.... पति के साथ मानसिक क्रूरता!

#CourtNews एक ही छत, लेकिन अलग-अलग कमरे में रहना.... पति के साथ मानसिक क्रूरता!

प्रेषित समय :21:42:51 PM / Sun, Aug 25th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
एक ही छत के नीचे साथ-साथ रहने के बावजूद बगैर किसी पर्याप्त कारण के पत्नी का घर के अलग कमरे में रहना पति के प्रति मानसिक क्रूरता है, यह मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए पति के हक में फैसला दिया.
खबरों की मानें तो.... हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बेमेतरा के फैमिली कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए पति को तलाक की डिक्री को मंजूरी दे दी.
उल्लेखनीय है कि.... पति-पत्नी के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और समझौते की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी.
पति-पत्नी के विवाद पर इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका को स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री को मंजूरी देते हुए तलाक की स्वीकृति दी थी, जिसके बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट के निर्णय के विरोध में हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पाया कि पत्नी के व्यवहार के कारण उन दोनों का साथ रहना संभव नहीं, इसलिए पत्नी की याचिका खारिज कर दी.
खबरों पर भरोसा करें तो.... विवाह के बाद से ही पति-पत्नी के बीच तकरार शुरू हो गई थी, परिवारवालों और समाजवालों ने हस्तक्षेप कर विवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, इतना ही नहीं, पत्नी ने अपने पति के साथ रहने से भी इनकार कर दिया.
नतीजा.... पति और पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए अलग-अलग कमरों में रहने लगे, ऐसी स्थिति में पति ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत तलाक की डिक्री के लिए फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया.
पत्नी ने अपने बयान में आरोपों से इनकार करते हुए बताया कि- शादी की रात उनके शारीरिक संबंध बने, यही नहीं, शादी के बाद अक्टूबर 2021 तक पति के साथ उसने अच्छे माहौल में शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन बिताया, लेकिन बाद में उनके बीच विवाद हुआ, इसके लिए जो दलील पत्नी ने रखी और पति के चरित्र पर जो संदेह व्यक्त किया, वह अदालत को विश्वसनीय नहीं लगा, लिहाजा.... अदालत ने राहत प्रदान करते हुए पति के हक में फैसला दे दिया!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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