जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे को फटकार लगाई है. एक मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने न सिर्फ रेलवे को जमकर फटकार लगाई है, बल्कि उसपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही रेलवे को ब्याज के साथ एक महीने के अंदर जुर्माना राशि जमा करना होगी.
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के प्रदेश के कटनी जिले में रहने वाले केशव कुमार निगम ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 45 साल पहले कटनी में लोको शेड निर्माण के लिए उसकी आधा एकड़ जमीन रेलवे ने अधिग्रहित की थी, लेकिन आज तक उसे जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है. इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है.
याचिकाकर्ता को दी जाएगी राशि
हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रेलवे को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने न सिर्फ 1 माह के भीतर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं बल्कि रेल्वे पर 1 लाख रुपयों का जुर्माना भी ठोंका गया है, जिसे याचिकाकर्ता को चुकाया जाएगा.
रेलवे WCRECC सोसायटी ने रेल कर्मचारियों के बच्चों को नगद पुरस्कार से किया सम्मानित
प्रयागराज महाकुंभ 2025 पर रेलवे चलाएगा 900 स्पेशल ट्रेनें
जबलपुर-इंदौर न्यू रेल लाइन बजट पश्चिम मध्य रेलवे को 1107 करोड़ मिले
रेलवे ने निकाली 4000 से अधिक पदों पर भर्तियां, 16 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन