नई दिल्ली. हरियाणा-पंजाब का शंभू बॉर्डर फिलहाल नहीं खुलेगा. आज (2 सितंबर सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईपावर कमेटी गठित कर रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दे तय नहीं कर रहे हैं. यह अधिकार कमेटी को दे रहे हैं. इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं.
हाईपावर कमेटी को आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर अपने ट्रैक्टर हटाने का अनुरोध करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हाई पावर कमेटी को प्रदर्शनकारी किसानों से जाकर मिलना चाहिए. कमेटी किसानों से अनुरोध करें कि वह अपने ट्रैक्टर्स हटा लें. शीर्ष अदालत ने उम्मीद जताई कि जब किसानों की परेशानी को सही ढंग से सुना जाएगा तो वह भी कमेटी की बात सुनेंगे और अपने ट्रैक्टर्स वहां से हटा लेंगे. इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को चेतावनी भी दी कि वह राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर रखें.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-ECI ने हरियाणा चुनाव की तारीख बदली, 1 अक्टूबर की जगह 5 को वोटिंग
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