फर्जी समझौतानामा पेश कर मुकदमा रद्द करवानेवालों पर दो लाख का जुर्माना!

फर्जी समझौतानामा पेश कर मुकदमा रद्द करवानेवालों पर दो लाख का जुर्माना!

प्रेषित समय :22:15:56 PM / Sat, Sep 14th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
अदालतों में ऐसे-ऐसे मामले आते हैं कि यदि अदालत सख्ती नहीं दिखाए, तो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसे ही एक फर्जी समझौतानामा पेश कर मुकदमा रद्द करवाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो लाख का जुर्माना लगाया है.
खबरों की मानें तो.... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में फर्जी समझौतानामा दाखिल कर मुकदमा रद्द करवाने वाले पति, सास और दो ननदों पर दो लाख का जुर्माना लगाया है, यही नहीं, तीन हफ्ते में जुर्माना अदा नहीं करने पर ट्रायल कोर्ट की ओर से वसूली की कार्यवाही की जाएगी.
इसके अलावा अदालत ने ट्रायल कोर्ट में खत्म किए जा चुके मामलों की फिर से सुनवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है.
खबर है कि.... न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी की अदालत ने बागपत निवासी पीड़िता के पति, सास और ननद की ओर से ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए फिर से सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... पीड़िता का निकाह वर्ष 2016 में हुआ था, वर्ष 2020 में उसने पति, सास, ससुर और दो ननदों के खिलाफ घरेलू हिंसा, मारपीट और दहेज उत्पीड़न का तीन मुकदमा दर्ज कराया था.
इनमें से दो मुकदमों में फर्जी समझौतानामा लगा कर ट्रायल कोर्ट में लंबित घरेलू हिंसा और मारपीट दो मुकदमे वापस करवा लिए गए, लेकिन.... दहेज उत्पीड़न का मामला रद्द कराने के लिए जब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, तो मामला उलझ गया.
इनकी ओर से दलील दी गई कि- मामला पारिवारिक है, दोनों पक्षों में सुलह-समझौता हो गया है, इसलिए यह मुकदमा भी रद्द किया जाना चाहिए.
लेकिन.... पीड़िता के वकील ने समझौतानामे पर आपत्ति दर्ज कराई, तो अदालत ने दोनों पक्षों को अदालत में तलब किया, इसके बाद पीड़िता तो पेश हुई, परन्तु आरोपित चारों बीमारी का हवाला देकर गैरहाजिर रहे, अदालत में पीड़िता ने समझौतानामे को फर्जी बताया, तब नाराज अदालत ने याचिका खारिज करते हुए सभी पर दो लाख का जुर्माना लगा दिया, इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट में खत्म हो चुके दोनों मुकदमें भी फिर से शुरू कराने की अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी गई! 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-