नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसले के तहत बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ये रोक अगले आदेश तक लगाई है.अदालत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा. कोर्ट का ये आदेश निजी सपंत्ति पर होने वाले एक्शन को लेकर है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में आरोपियों के खिलाफ हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन जारी की है. सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी. कोर्ट ने साफ किया कि सडक़, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा.?सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुन कर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा.