JABALPUR: सड़क परिवहन के ड्राईवर की बर्खास्तगी का आदेश समाप्त, याचिकाकर्ता की सेवा को बहाल माना जाए..!

JABALPUR: सड़क परिवहन के ड्राईवर की बर्खास्तगी का आदेश समाप्त

प्रेषित समय :19:19:06 PM / Sat, Sep 21st, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में ड्राईवर के पद पर पदस्थ याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश को समाप्त कर दिया है. साथ ही आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के बाद के सभी लाभ मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अनुसार 90 दिन के भीतर प्रदान किए जाएं.

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता रामप्रकाश सोनी ने याचिका दायर करते हुए तथ्य प्रस्तुत किए कि याचिकाकर्ता परिवहन निगम में बदलीदार ड्राईवर के पद पर पदस्थ था. याचिकाकर्ता ने ड्राईवर के पद पर स्थायी वर्गीकरण हेतु श्रम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था. जिसमें श्रम न्यायालय ने परिवहन निगम को आदेशित किया था कि याचिकाकर्ता को स्थायी वर्गीकरण का लाभ प्रदानकिया जाए. परिवहन ने औद्योगिक न्यायालय में उक्त श्रम न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जिसने औद्योगिक न्यायालय ने श्रम न्यायालय के आदेश को निरस्त कर  श्रम न्यायालय में प्रकरण रिमांड कर दिया. इसी बीच याचिकाकर्ता को स्थायी पद पर कार्य करने दिया गया किन्तु वर्ष 2010 में याचिकाकर्ता को बर्खास्त कर दिया और सिर्फ यह कारण दर्शाया कि औद्योगिक न्यायालय ने श्रम न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया. माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति रिक्त पद पर की गई थी. उसका स्थायी वर्गीकरण भी ड्राईवर के पद पर कर दिया गया था. आदेश में कहीं भी यह कारण इंगित नहीं किया गया कि वर्गीकरण गलत था. अत: याचिकाकर्ता की सेवा  बर्खास्तगी का आदेश  विधि की दृष्टि से अनुचित है. याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल माना जाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आनंद शुक्ला,  विनीत टहनगुरिया ने पैरवी की.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-