Maharashtra: लाड़ली बहनों के खाते से सेवा शुल्क काटने वाले बैंकों पर होगी कार्रवाई, राज्य सरकार का फैसला

Maharashtra: लाड़ली बहनों के खाते से सेवा शुल्क काटने वाले बैंकों पर होगी कार्रवाई, राज्य सरकार का फैसला

प्रेषित समय :19:19:29 PM / Tue, Oct 1st, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

मुंबई. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर 30 सितंबर की डेडलाइन खत्म हो गई है. आने वाले कुछ दिनों में लाडली बहन योजना की एक और किस्त राज्य सरकार की तरफ से जारी की जाएगी. योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के खाते से योजना के पैसों में से अगर बैंकों ने किसी भी प्रकार का शुल्क काटा, तो उन बैंकों पर कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, कुछ बैंक न्यूनतम शेष राशि, ईसीएस जनादेश रिटर्न, चेक रिटर्न चार्ज करके महिलाओं के बैंक खाते से लाभ राशि में से शुल्क काट रहे हैं. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के संबंध में मंत्रालय में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक (ऑनलाइन) आयोजित की गई. इस बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव अनूप कुमार यादव, एकीकृत बाल विकास योजना के आयुक्त कैलास पगारे, सभी जिलों के महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

स्पेशल अभियान चलाने का निर्देश

कुछ पात्र महिलाओं के बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसके लिए 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाए. वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बैठक में मौजूद जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों को बैंक से जुड़ी समस्याओं को लेकर स्थानीय स्तर पर बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए. नांदेड़ जिले में, वास्तविक आवेदन प्रक्रिया के दौरान, लाडली बहन योजना के तहत आवेदन भरा गया था और पुरुषों के आधार नंबर और खाता संख्या दी गई थी, इसलिए पुरुषों के दिए गए बैंक खातों में पैसा जमा किया गया था.

2 करोड़ से अधिक महिलाओं का रजिस्ट्रेशन

राज्य सरकार की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 29 सितंबर तक 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. जबकि राज्य में 1 करोड़ 87 लाख पात्र महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है. मंत्री अदिति तटकरे ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बचे हुए आवेदनों का सत्यापन तुरंत किया जाए.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-