अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण यूपी के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के टिटोड़ा गांव के रहने वाले दलित मज़दूर राजेंद्र कुमार के घर खुशी का माहौल है, क्योंकि.... सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजेंद्र के 18 साल के बेटे अतुल कुमार की आईआईटी धनबाद में सीट पक्की हो गई है.
छात्र अतुल कुमार और उनके परिवारजन ही नहीं, अनेक लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से बेहद खुश है.
इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का भी बहुत ही शानदार नजरिया रहा है कि- बच्चे की तरक्की में पैसे की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए!
खबर है कि.... जेईई एडवांस क्लीयर करने के बाद अतुल को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट अलॉट हुई थी, लेकिन.... फीस के 17,500 रुपये जमा करने के लिए 19 जून से 24 जून 2024 तक का जो समय मिला था, उसमें इंतजाम नहीं हो पाया.
हर जगह से निराशा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अतुल को न्याय दिया, हक दिलवाया, बल्कि एक नया रास्ता भी खोल दिया है, ताकि कोई प्रतिभावान छात्र केवल फीस के लिए अटक नहीं जाए.
इसी 30 सितंबर 2024 को चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया और आईआईटी धनबाद को खाली सीट नहीं होने पर एक अतिरिक्त सीट बनाने का आदेश दिया.
खबरों की मानें तो.... इस सुनवाई के दौरान अपने फैसले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि- बच्चे की तरक्की में पैसे की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इस बच्चे का एडमिशन इसलिए रुक गया, क्योंकि इसके पास फीस देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, केवल इस वजह से इसका एडमिशन नहीं रुकना चाहिए!
शानदार नजरिया.... सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़- बच्चे की तरक्की में पैसे की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए!
प्रेषित समय :22:11:12 PM / Wed, Oct 2nd, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर