हाईकोर्ट ने SBI से मांगे लोन के दस्तावेज, विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर याचिका पर 18 अक्टूबर तक का वक्त दिया

हाईकोर्ट ने SBI से मांगे लोन के दस्तावेज, विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर याचिका पर 18 अक्टूबर तक का वक्त दिया

प्रेषित समय :23:30:36 PM / Sun, Oct 6th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी की राजधानी भोपाल से कांगे्रस विधायक आरिफ मसूद की परेशानी अब और बढ़ सकती है. भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि आरिफ मसूद ने चुनाव के दौरान कई जानकारियां छिपाई है. जिसमें कि एक यह भी है कि कांग्रेस विधायक ने स्वयं व पत्नी के नाम पर लिए गए लोन की जानकारी का चुनाव के दौरान जमा किए गए नामांकन पत्र में उल्लेख नहीं किया था.

धुव्र नारायण ने निर्वाचन को चुनौती दी जिस पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद को मौका दिया है कि वो 18 अक्टूबर तक लोन संबंधित रिकार्ड उपलब्ध कर हाईकोर्ट में पेश करे. हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एसबीआई शाखा प्रबंधक को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत उपस्थित होने के भी निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह की याचिका के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि राजनीति से ओतप्रोत होते हुए भाजपा कैंडिडेट ने जो भी बैंक के लोन संबंधित दस्तावेजों को पेश किया है वह फर्जी है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिए थे. मामले पर हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट ने सुनवाई की और रिकॉर्ड सहित जवाब पेश करने के लिए कांग्रेस विधायक को 18 अक्टूबर तक का समय दिया है. इसके बाद भी अगर कांग्रेस विधायक जवाब नहीं देते है तो निश्चित रुप से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-