जीएसटी पर 5 लाख तक के बीमा पर छूट संभव, 13% तक GST घटाने की सिफारिश, पानी बोतल व साइकिल पर भी टैक्स होगा कम

जीएसटी पर 5 लाख तक के बीमा पर छूट संभव, 13% तक GST घटाने की सिफारिश, पानी बोतल व साइकिल पर भी टैक्स होगा कम

प्रेषित समय :14:23:37 PM / Sun, Oct 20th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर
नई दिल्ली. सरकार साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में कटौती करने पर विचार कर रही है। वहीं, हाथ की घड़ी और जूतों पर 10 प्रतिशत टैक्स बढ़ाने की प्लानिंग है। 19 अक्टूबर को जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें इन पर चर्चा की गई। बैठक के बाद इन पांच प्रोडक्ट्स पर टैक्स में बदलाव करने के सुझाव पेश किए गए। ग्रुप आफ मिनिस्टर ने सावधि जीवन बीमा प्रीमियम और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर त्रस्ञ्ज से छूट के संकेत भी दिए हैं। सिफारिशों पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद लेगा 13 सदस्यीय मंत्रिसमूह के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मंत्रिसमूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है। वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। अंतिम निर्णय परिषद द्वारा लिया जाएगा। बता दें कि मंत्रिसमूह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं। मंत्रिसमूह को अक्टूबर के अंत तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था पानी की बोतल पर 13 प्रतिशत जीएसटी घटेगा साइकिल: 10,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव। पानी की बोतल: 20 लीटर की पानी की बोतल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का सुझाव। एक्सरसाइज नोटबुक: बच्चों के लिए एक्सरसाइज नोटबुक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5त्न करने का सुझाव। रिस्ट वॉच: 25,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाली हाथ में पहनने वाली घड़ी पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का सुझाव। जूते- 15,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जूतों पर त्रस्ञ्ज 18त्न से बढ़ाकर 28त्न करने का सुझाव। 5 लाख से ऊपर के बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी जीएसटी की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य के लिए 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर त्रस्ञ्ज से छूट देने का निर्णय लिया गया। 5 लाख से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा। अभी सावधि पॉलिसी व फैमिली फ्लोटर के लिए बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित किया था। सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली वस्तुओं की दरों की समीक्षा बैठक में 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब वाली वस्तुओं की दरों में बदलाव पर समीक्षा की गई, जिसमें 100 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी में सिर्फ तीन स्लैब का सुझाव दे चुका है। इनमें 5 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत शामिल है। ऐसे में 12 प्रतिशत स्लैब को धीरे-धीरे समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। 1 नवंबर 2023 को गठित हुआ मंत्रियों का यह ग्रुप इस महीने के अंत तक अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल के सामने पेश कर सकता है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल नवंबर में होने वाली बैठक में इन सिफारिशों पर विचार कर सकती है। Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-