Maharashtra: शरद पवार की पार्टी ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, अजित के खिलाफ भतीजे को टिकट

Maharashtra: शरद पवार की पार्टी ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, अजित के खिलाफ भतीजे को टिकट

प्रेषित समय :20:12:51 PM / Thu, Oct 24th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

मुम्बई. महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. जिसमें मुंब्रा से जितेंद्र अहवाद व कटोल से अनिल देशमुख को मैदान में उतारा गया है. इस बीच राखी जाधव को घाटकोपर पूर्व से, जयंत पाटिल को इस्लामपुर से व शशिकांत पाटिल को कोरेगांव से मैदान में उतारा गया है. इसके साथ ही बड़ी बात ये है कि शरद पवार ने बारामती विधानसभा सीट पर अजित पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को उतारा है.

गौरतलब है कि युगेंद्र पवार अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं. अन्य उम्मीदारों की बात करें तो कोरेगांव से शशिकांत शिंदेए वास्मत से जयप्रकाश दांडेगांवकर, जलगांव ग्रामीण से गुलाबराव देवकर, इंदापुर-हर्षवर्धन पाटिल, राहुरी सीट से प्राजक्ता तनपुरे, शिरूर से अशोक पवार, शिराला सीट से मानसिंह नाइक को टिकट मिला है. वहीं विक्रमगढ़ से सुनील भुसारा, करजग जामखेड से रोहित पवार, अहेरी सीट से भाग्यश्री अत्राम, बानापुर से रुकुकुमार उर्फ बबलू चौधरी, मुरबाड से सुभाष पवार, घाटकोपर ईस्ट से राखी जाधवए अंबेगांव से देवदत्त निकम से चुनावी मैदान में हैं. एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि बारामती के उम्मीदवार का चयन बारामती के स्थानीय लोगों की मांग पर आधारित है.

मैंने उनसे बातचीत की. उन्होंने सुझाव दिया है कि वह नया चेहरा हैं युवा और शिक्षित हैं और सभी को साथ लेकर चल सकते हैं. इसलिए हमने सोचा कि वह हमारी तरफ से सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे. जिस तरह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं. मुझे लगता है कि इस बार अलग परिणाम होंगे. उच्चतम न्यायालय ने घड़ी चुनाव चिह्न के उपयोग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के शरद पवार नीत खेमे की याचिका पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उपमुख्यमंत्री और अन्य को नोटिस जारी किए तथा याचिका पर उनका जवाब मांगा. शीर्ष अदालत ने अजित पवार को न्यायालय के 19 मार्च और 24 अप्रैल के निर्देशों को लेकर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-