ज्ञानवापी परिसर मामला: हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, एएसआई सर्वेक्षण संबंधी याचिका खारिज

ज्ञानवापी परिसर मामला: हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, एएसआई सर्वेक्षण संबंधी याचिका खारिज

प्रेषित समय :19:24:07 PM / Fri, Oct 25th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

वाराणसी. ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त एएसआई सर्वेक्षण के लिए दायर याचिका वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दी है. अदालत में ये याचिका हिंदू पक्ष ने दायर की थी. कोर्ट के इस आदेश से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी के बचे हुए हिस्सों का अब नए सिरे से एएसआई सर्वे नहीं करवाया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगा. बता दें वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी. इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर के कुछ हिस्से का एएसआई से सर्वे कराने का निर्देश देने का आग्रह किया था.

बता दें ज्ञानवापी केस में 33 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया है. वाराणसी की एफटीसी कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई चल रही थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में यह बताया कि इस केस से जुड़े मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. कोर्ट ने 18 पन्नों में अपना फैसला दिया है, अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि इस केस से जुड़े मामले पहले से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं. ऐसे में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की जाती है.

वहीं, फैसला आने के बाद इस केस से जुड़े वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि कोर्ट ने हमारी किसी भी दलील को नहीं सुना है. उन्होंने कहा कि वाराणसी कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए 18 अप्रैल 2021 के फैसले की भी अनदेखी की है. उनका कहना था कि हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा.

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