प्रदीप द्विवेदी
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट प्रदान की है, जिसके तहत अब खबरों को कवर करने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एलएलबी की डिग्री की जरूरत नहीं होगी.
इस निर्णय के बाद बगैर एलएलबी डिग्री वाले पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट की खबरों को कवर करने का अवसर मिलेगा.
खबरों की मानें तो.... वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के विधि संवाददाताओं की मान्यता के लिए निर्धारित मानदंडों में परिवर्तन किया गया था, जिसमें सीजेआई को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में संवाददाता के रूप में मान्यता के लिए एलएलबी की डिग्री की बाध्यता को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था, जिसके तहत सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़़ ने एलएलबी की डिग्री की शर्त को पूरी तरह से खत्म कर दिया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना था कि- उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों को मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए कानून की डिग्री की जरूरत क्यों थी.
खबरें यह भी हैं कि.... सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के लिए मान्यता प्राप्त संवाददाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है.
यही नहीं, अब मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी!
सुप्रीम कोर्ट में मान्यता प्राप्त संवाददाता बनने के लिए अब एलएलबी की डिग्री जरूरी नहीं!
प्रेषित समय :16:22:50 PM / Mon, Oct 28th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर