पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में तेलंगाना की कंपनी के नाम पर नकली मटर व उसके बीज लम्बे समय से बेचे जा रहे है. इस बात का खुलासा कृषि विभाग की टीम ने करमेता के पास एक दुकान पर कार्यवाही कर करीब 13 लाख रुपए का मटर जब्त किया है. उक्त बीज खंडवा से बुलवाकर पैकिंग कर किसानों को बेचने की तैयारी की जा रही है.
कृषि विभाग की टीम को जांच के दौरान एक-एक किलोग्राम के 10 हजार से ज्यादा खाली पैकेट मिले. जो तेलंगाना की प्रतिष्ठित कंपनी के नाम के थे. जिसमें मटर के बीच पैकिंग किए जा रहे थे. कृषि विभाग की शिकायत पर माढ़ोताल थाना पुलिस ने रवि कुमार, ममता सेन व आलोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कृषि विभाग के उपसंचालक एसके निगम ने बताया कि बीज निरीक्षक समय-समय पर दुकानों का निरीक्षण करते रहते हैं. पनागर विकासखंड के निरीक्षक पंकज शर्मा के द्वारा मेसर्स एनएसआरएस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की जांच की गई तो वहां पर करीब 13 लाख रुपए की कीमत का मटर मिलाए इसके अलावा मौके से 10 हजार मटर के बीज के खाली पैकेट और 3700 एक-एक किलोग्राम के भरे पैकेट मिले.
बीज अनु श्री सीड कॉर्पोरेशन खंडवा से मंगाया गया था. इसके पैकेट पर एनएसआरएस सेल्स प्राइवेट लिमिटेड मलकाजगिरी तेलंगाना अंकित था. इसी नाम से बाजार में बेचा जा रहा था. बीज निरीक्षक ने जांच के दौरान यह भी पाया कि खंडवा से मंगाए गए मटर बीच को तेलंगाना की प्रतिष्ठित कंपनी के नाम से जबलपुर के किसानों को बेचकर उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है. बीज निरीक्षक की रिपोर्ट पर उप संचालक ने कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंपा. जिसके बाद माढ़ोताल में एफआईआर दर्ज की गई.
उपसंचालक एसके निगम का कहना है कि खंडवा से जो मटर के बीज मंगवाए गए थे. उन बोरों में लॉट एवं बैच नंबर नहीं थे जबकि जो पैकेट पैक किए जा रहे थे. उसमें तेलंगाना की कंपनी का नाम लिखा हुआ था. जांच में यह पता चला कि किसान कल्याण एवं कृषि विकास के द्वारा जारी किए गए लाइसेंस विक्रय मार्केटिंग के लिए हैए ना कि पैकिंग के लिए. किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में सीड एक्ट 1968 सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 कॉपीराइट एक्ट और 118 धारा के तहत कंपनी के प्रोपराइटर रवि कुमारए मैनेजर ममता सेन और प्रतिष्ठान के व्यवस्थापक आलोक सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-