पलपल संवाददाता, भोपाल. मध्यप्रदेश में पेट्रोल से लेकर LPG गैस खरीदने व पुलिस कैंटीन में नगद लेन-देन पूरी तरह से बंद होगा. यह नियम नए साल की शुरुआत के साथ ही लागू हो जाएगा. इस आशय का एक आदेश मध्यप्रदेश पुलिस ने जारी किया है.
खबर है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल पंप, गैस रिफिलिंग स्टेशन, सुपर मार्केट जैसी जगहों पर नगद लेन-देन बंद करने का ऐलान किया है. यह नए नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे. एमपी पुलिस ने घपले व घोटालों पर कंट्रोल में रखने के लिए यह फैसला सुनाया है. कैश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भोपाल पुलि हेडक्वाटर (PHQ) ने जारी किए है. हालांकि यह नियम सिर्फ पुलिस के अशासकीय संस्थानों पर लागू होंगे.
आम आदमी पर इन बदलावों का असर नहीं पड़ेगा. हालांकि पुलिस वालों को सख्ती के साथ इसका पालन करना होगा. खबर यह भी है कि PHQ ने गबन होने के बाद यह फैसला लिया है. 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के सभी पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, LPG गैस, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र, सुपर मार्केट व पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था के लिए नगद लेन-देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा.
इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा. इससे घोटाले के आसार नहीं रहेंगे. साथ ही पुलिस विभाग में पारदर्शिता बनी रहेगी. जिन गतिविधियों का टर्नओवर 6 लाख से ज्यादा है. उन पर यह नियम लागू होंगे. PHQ ने यह भी कहा है कि राज्य में घपले-घोटालों व गबन को रोकने के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन जारी रखने के आदेश दिए गए हैं. पंचमढ़ी को छोड़कर पूरे प्रदेश में यह नियम लागू किए जाएंगे. हालांकि पंचमढ़ में कैश का लेन-देन जारी रहेगा.