पलपल संवाददाता, कटनी. एमपी में कटनी जिले के बरही-मैहर मार्ग पर छोटी महानदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराकर आवागमन शुरू कराए जाने व निर्माण की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर आज सुनवाई की है.
हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, इंजीनियर इन चीफ जल संसाधन विभाग, चीफ इंजीनियर जल संसाधन विभाग, कलेक्टर, सुपरीटेंडेंट इंजीनियर बाण सागर देवलोंद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. 23 अक्टूबर को जनहित याचिका अधिवक्ता ब्रम्हमूर्ति तिवारी ने लगाई थी.
उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को कटनी कलेक्टर के आदेश से बरही-मैहर मार्ग में छोटी महानदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बंद कर दिया गया था. इससे 2 साल से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है. पुल की मरम्मत कराकर आवागमन शुरु करने की मांग को लेकर विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने विधानसभा प्रश्न भी लगाया गया था. इसके साथ ही संबंधित विभाग से पत्राचार भी किया गया था. जिसके उत्तर में जल संसाधन मंत्री ने बताया था कि पुल की मरम्मत कब तक हो पाएगी. इसकी कोई समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-