पंजाब सरकार को निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस, 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश

पंजाब सरकार को निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस, 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश

प्रेषित समय :18:36:36 PM / Wed, Nov 6th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

चंडीगढ़. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर पंजाब सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया है. उन पर उच्च अदालत के आदेशों की पालन न करने का आरोप है. कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा है कि 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो 50 हजार का जुर्माना लगेगा.

दरअसल, अदालत ने पहले 15 दिन में निकाय चुनाव करवाने संबंधी नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश पंजाब सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को दिए थे. लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके बाद कोर्ट ने फिर से इस मामले को लेकर अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 10 दिनों में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो 50 हजार का जुर्माना लगेगा और इसके साथ ही अवमानना का केस भी चलेगा.

बता दें कि राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है. लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए जा रहे. जिसके बाद चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था. गत चौदह अक्टूबर को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिए थे कि चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन बिना वार्डबंदी से 15 दिनों में जारी की जाए. लेकिन तय समय अवधि यह प्रक्रिया नहीं हुई. इस दौरान बीच में सरकारी छुट्टियां भी आ गई थी. इसके बाद इसी मामले लेकर अवमानना की याचिका दाखिल हुई थी.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-