सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एनसीपी अजित प्रचार में शरद पवार के फोटो-वीडियो इस्तेमाल न करें

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एनसीपी अजित प्रचार में शरद पवार के फोटो-वीडियो इस्तेमाल न करें

प्रेषित समय :15:38:21 PM / Wed, Nov 13th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के चुनाव चिह्न घड़ी के विवाद पर सुनवाई की. कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट से कहा कि आपकी अपनी अलग पहचान है, आप उस पर महाराष्ट्र का चुनाव लडि़ए.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केस पर सुनवाई की. एनसीपी शरद पवार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर्स के फोटो दिखाए और बेंच से कहा कि एनसीपी अजित पवार ने ये सभी चीजें कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पब्लिश की हैं.

पिछली सुनवाई में कहा था- वक्त बर्बाद न करें, चुनाव हैं, जाकर वोटरों को लुभाएं

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अजित और शरद पवार की एनसीपी को नसीहत दी थी कि वे कोर्ट में अपना समय बर्बाद न करें, बल्कि चुनाव में जाकर वोटरों को लुभाएं. कोर्ट ने अजित गुट से कहा था कि अखबारों में 36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर छपवाएं कि घड़ी चुनाव चिह्न का मामला कोर्ट में है.

शरद पवार गुट ने याचिका लगाई है

चुनाव चिह्न विवाद पर शरद पवार गुट ने याचिका लगाई है. इसमें कहा गया कि अजित गुट अदालत का आदेश नहीं मान रहा, इसलिए उसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घड़ी चिह्न के इस्तेमाल से रोका जाए. साथ ही अजित गुट को नए चिह्न के लिए आवेदन करने का निर्देश दें. सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को अजित पवार गुट को राहत दी थी. अदालत ने कहा था कि एनसीपी (अजित गुट) आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में घड़ी चिह्न का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे चुनावी बैनर और पोस्टर्स में यह लिखना होगा कि यह विवाद का विषय है और कोर्ट में विचाराधीन है.

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने अजित पवार के वकील को निर्देश दिया था कि अजित गुट नया हलफनामा भी दाखिल करे. साथ ही चेतावनी दी कि यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट खुद ही अवमानना का केस शुरू करेगा.

जस्टिस सूर्यकांत ने अजीत पवार के वकील बलवीर सिंह से कहा था- एक बार जब हमने निर्देश जारी कर दिया तो उसका पालन करना होगा. आप जवाब दाखिल करें और एक नया हलफनामा दें कि अतीत में भी आपने उल्लंघन नहीं किया है और भविष्य में भी आप उल्लंघन नहीं करेंगे. हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष हमारे निर्देशों का पालन करेंगे. अपने लिए शर्मनाक स्थिति न बनाएं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-