पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर हाईकोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने एक जनहित याचिका दायर कर अनाजों की सप्लाई में वाहनों में हो रही ओवर लोडिंग के कारण लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं और सड़कों की खराब हालत को लेकर सवाल किया था. मामले में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की युगल पीठ ने सुनवाई करते हुए विभाग के संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विचार करने के बाद उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राशन दुकानों में अनाज की आपूर्ति करने वाले वाहनों में मोटर व्हीकल अधिनियम के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए ओवर लोडिंग की जा रही है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने हाई कोर्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिन वाहनों से खाद्यान्नों के सप्लाई होती है वे ओवरलोड चलते हैं.
मोटर यान अधिनियम की धारा 114 में ओवर लोडिंग के संबंध में कार्यवाही का प्रावधान है. अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय का कहना है कि वाहनों में हो रही ओवरलोडिंग के कारण सड़क खराब होती हैं. दुर्घटना की संभावनाएं भी हमेशा बनी रहती है. हाई कोर्ट को बताया गया कि ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रतिशत दुर्घटनाएं वाहनों के ओवरलोडिंग से होती है. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया थाए लेकिन जब किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हुई तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई.
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