अभिमनोज
इस वक्त देश में सर्वाधिक उपयोग में लिए जानेवाले व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
खबरों की मानें तो.... याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओमनाकुट्टन केजी ने केरल उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के अनुसार काम नहीं कर रहा है.
यही नहीं, याचिका में यह भी कहा गया था कि- उपयोगकर्ता की ओर से हेरफेर की बहुत संभावना है, इस पर प्रसारित किए जा रहे संदेश की उत्पत्ति का पता लगाना संभव नहीं है.
इसके अलावा यह आरोप भी लगाया गया था कि- व्हाट्सएप ने आईटी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था.
इस मामले में याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि- अद्यतन गोपनीयता नीति में इस बात का उल्लेख किया गया है कि- यह अपने उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत, एक्सेस और उपयोग करेगा, जो निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है.
इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए, लेकिन.... केरल उच्च न्यायालय ने 28 जून 2024 को यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि याचिका समय से पहले दायर की गई है.
खबर है कि.... अब, देश में कानूनी अधिकारियों के आदेशों के कथित उल्लंघन के मद्देनजर व्हाट्सएप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है!
सुप्रीम कोर्ट ने भी अब व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की याचिका खारिज की!
प्रेषित समय :21:59:56 PM / Thu, Nov 14th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर