सुप्रीम कोर्ट में तीन बेंच सुनेंगी जनहित याचिकाएं, तत्काल लिस्टिंग-सुनवाई मौखिक नहीं होगी, बुधवार-गुरुवार को रेगुलर मामलों की सुनवाई नहीं!

सुप्रीम कोर्ट में तीन बेंच सुनेंगी जनहित याचिकाएं, तत्काल लिस्टिंग-सुनवाई मौखिक नहीं होगी, बुधवार-गुरुवार को रेगुलर मामलों की सुनवाई नहीं!

प्रेषित समय :21:52:58 PM / Sun, Nov 17th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर 2024 को नए सीजेआई संजीव खन्ना के पद संभालने के बाद अनेक बदलाव हुए हैं.
विभिन्न मामलों की सुनवाई को लेकर बनाए जाने वाले रोस्टर में बदलाव हुआ है, जिसके तहत सीजेआई और दो सीनियर जजों की अध्यक्षता वाली पहली तीन बेंच लेटर पिटीशन और जनहित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी.
खबरें हैं कि.... केस अलॉटमेंट के नए रोस्टर के तहत सुप्रीम कोर्ट को लिखे लेटर पर आधारित याचिकाओं और जनहित याचिकाओं की सुनवाई सीजेआई खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेंगी.
खबरों पर भरोसा करें तो.... सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई मौखिक नहीं करा सकेंगे, इसे लेकर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि- वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटन लेटर भेजा होगा.
उन्होंने कहा था कि- तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं, यह अब नहीं होगा, वकीलों को ईमेल भेजकर या  रिटन लेटर देकर यह बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग क्यों जरूरी है.
इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों की सुनवाई को लेकर नया सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार बुधवार और गुरुवार को रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं किए जाएंगे, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रांसफर याचिकाओं, बेल के मामलों और दूसरे केस को लिस्ट किया जाएगा, रेगुलर सुनवाई वाले मामले लिस्ट नहीं होंगे.
अलबत्ता, स्पेशल बेंच या आंशिक सुनवाई वाले मामले, चाहे वो मिसलेनियस हों या रेगुलर, उन्हें मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लिस्ट करने का निर्देश दिया गया है, ऐसे मामलों को लंच के बाद के सेशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के निर्देश के अनुसार लिस्ट किया जाएगा.
इस समय सुप्रीम कोर्ट में नए मामले सोमवार और शुक्रवार को लिस्ट किए जाते हैं, मंगलवार-गुरुवार को रेगुलर सुनवाई के लिए तय किया गया है, जहां मामलों की अंतिम सुनवाई होती है

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-