MP : मोहन सरकार अगले पांच साल में ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती करेगी, सरकार ने किया तैयार सालाना फार्मूला..!

MP : मोहन सरकार अगले पांच साल में ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती करेगी, ्रसरकार ने किया तैयार सालाना फार्मूला..!

प्रेषित समय :18:39:20 PM / Tue, Nov 19th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, भोपाल. एमपी में मोहन यादव सरकार अगले पांच साल में  ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती करेगी. सरकार फैसला लिया है कि ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा. संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर को लेकर वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं.

                                     भर्ती को लेकर वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर 2022 को जारी आदेश में 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है. जिसमें पदों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन पदों की भर्ती निरस्त नहीं की गई है. वित्त विभाग ने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि 16 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 को जारी सर्कुलर में निकाली गई भर्तियों में से ऐसे खाली पदों पर जिन विभागों ने 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्तियां कर दी हैं. वे निरस्त नहीं मानी जाएंगी. इसके साथ ही सीधी भर्ती के जिन खाली पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही संबंधी पत्र कर्मचारी चयन मंडल व एमपी पीएससी या दूसरी भर्ती संस्था को भेजे गए हैं या नियुक्ति की जा चुकी है. इन पर कार्यभार ग्रहण करना बाकी है. परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है ऐसी भर्ती भी निरस्त नहीं मानी जाएगी. वित्त विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि 3 जनवरी 2013 व  13 अगस्त 2021 को जारी निर्देशों में कैडर में स्वीकृत पदों के आधार पर 5 प्रतिशत पदों को ही सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया है. 18 नवंबर को जारी सर्कुलर में पहले तय लिमिट की प्रभावशीलता को साल 2028-29 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कैडर (संवर्ग) जिनमें खाली पद एक से 50 तक ही है. उनकी वैकेंसी दो चरणों में की जाएगी. यानी 50 फीसदी पद वित्तीय वर्ष 2024-25 और बाकी 50 प्रतिशत पद वित्त वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे. सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश में वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि डाइंग कैडर घोषित किए गए किसी भी कैडर में कोई भर्ती नहीं की जाएगी. इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि खाली पदों की भर्ती किए जाने के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित नहीं होना चाहिए. विभाग इसका खास ध्यान रखेंगे. विभाग ने कहा है कि एग्रीमेंट के आधार पर अपॉइंट वाहन चालकों को सीधी भर्ती से भर्ती करना जरूरी नहीं है. जिन विभागों के पास खुद के वाहन हैं. वे भी ड्राइवर आउटसोर्स के जरिए भर्ती करने पर विचार करेंगे. विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के खाली पदों पर सीधी भर्ती बेहद जरूरी हैए वे वित्त विभाग को तथ्यों के साथ प्रस्ताव देकर स्वीकृति लेकर ही भर्ती कर सकेंगे. वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य शासन के अलग-अलग कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के खिलाफ काम करने वाले व्यक्तियों की भरपाई के लिए आउटसोर्स से सेवा लेने संबंधी निर्देश हैं. इसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी. जहां चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर सीधी भर्ती करना बेहद जरूरी हैए वे वित्त विभाग से मंजूरी लेकर भर्ती कर सकेंगे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-