अभिमनोज
संपूर्ण विश्व में इस्कॉन की अच्छी और अलग पहचान है, लेकिन बांग्लादेश में इस पर भी सवालिया निशान लगाने की नाकामयाब कोशिश की गई है.
अलबत्ता.... हाईकोर्ट ने बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से गुरुवार को इनकार कर दिया.
‘द डेली स्टार’ के हवाले से खबरें हैं कि.... हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया था कि- वह स्वतः संज्ञान लेकर बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश प्रदान करे.
खबरों की मानें तो.... बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद मुनीर उद्दीन ने बुधवार को हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष इस्कॉन- इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में कुछ अखबारों में प्रकाशित खबरों को पेश करते हुए हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि- वह इस विषयक स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को संगठन पर प्रतिबंध लगाने व चटगांव, रंगपुर और दिनाजपुर में धारा 144 लगाने का निर्देश दे.
इस मामले में हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन की वर्तमान गतिविधियों के विषय में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा था, तो.... गुरुवार को कार्यवाही शुरू होने पर अटॉर्नी जनरल ने हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति फराह महबूब और न्यायमूर्ति देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के समक्ष यह जानकारी रखी.
इसके बाद अदालत का कहना था कि- बांग्लादेश सरकार को कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा बांग्लादेश के लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए!
बांग्लादेश हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की मांग खारिज की, इस्कॉन पर प्रतिबंध से इनकार!
प्रेषित समय :13:23:00 PM / Fri, Nov 29th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर