अभिमनोज
देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत चिंताजनक है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह अच्छा फैसला है कि- ग्रेप-4 के प्रतिबंध 2 दिसंबर 2024 तक दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेंगे.
खबरों की मानें तो.... दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ग्रेप-4 के प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने दिल्ली और एनसीआर के इलाके में 2 दिसंबर 2024 तक ग्रेप-4 के प्रतिबंध लागू रहने का फैसला दिया है.
यही नहीं.... अदालत का यह भी कहना है कि ग्रेप-4 को लागू करने के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए.
खबर है कि.... स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर ग्रेप-4 के उपाय 2 दिसंबर 2024 तक जारी रहेंगे, साथ ही अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक बैठक आयोजित करने के बाद ग्रेप-4 से ग्रेप-3 या ग्रेप-2 में जाने के बारे में सुझाव देने को भी कहा है.
इस मामले में अदालत का कहना है कि- कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि संबंधित अधिकारी ग्रेप-4 के प्रतिबंधों को सही तरीके से लागू करने में असफल रहे हैं, इसलिए कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति को जारी रखा गया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2024 को होगी.
उल्लेखनीय है कि.... 18 नवंबर 2024 से सुबह 8 बजे से ग्रेप- 4 की पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है, तो.... एनसीआर में सड़क, फ्लाईओवर सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर भी रोक लगी हुई है!
Source : palpalindia
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