सुप्रीम कोर्ट से किसानों के प्रदर्शन की वजह से बाधित राजमार्ग खोलने की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट से किसानों के प्रदर्शन की वजह से बाधित राजमार्ग खोलने की मांग वाली याचिका खारिज

प्रेषित समय :12:53:45 PM / Mon, Dec 9th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में किसानों के प्रदर्शन की वजह से बाधित राजमार्गों को खोलने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है. शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 9 दिसंबर की वाद सूची के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. 

याचिका में कोर्ट से केंद्र और अन्य जिम्मेदारों को पंजाब में किसानों के प्रदर्शन की वजह से अवरुद्ध राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को तुरंत खोलने का निर्देश दिए जाने की अपील की गई है. दरअसल, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले दिल्ली कूच को सुरक्षाबलों की ओर से रोके जाने के बाद किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं.

सामाजिक कार्यकर्ता ने किया शीर्ष अदालत का रुख

पंजाब निवासी एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसानों और किसान संगठनों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है. इसके बाद उन्होंने पंजाब में पूरे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध कर दिया है. ऐसे में किसानों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश दिया जाए कि आंदोलनकारी किसानों की ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध न किया जाए.

यह दलील दी गई

याचिका में कहा गया है कि पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. वे आपात चिकित्सा स्थिति में समय समय पर अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि पूरे पंजाब राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर एंबुलेंस को भी रोका जा रहा है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-