किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया!

किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया!

प्रेषित समय :19:43:04 PM / Mon, Dec 9th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान मंगलवार को दिल्ली कूच नहीं करेंगे, तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया.
खबर है कि.... किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि कल आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी.
याद रहे.... किसान शुक्रवार और रविवार को दिल्ली के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया.
खबरों की मानें तो.... सोमवार, 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया, जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ का कहना था कि- यह मामला पहले ही विचाराधीन है, एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता. इस याचिका में पंजाब में उन राजमार्गों से अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.
उल्लेखनीय है कि.... हरियाणा-पंजाब के बीच का शंभू बॉर्डर और पंजाब के अन्य हाईवे खुलवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें अनुरोध किया गया था कि- सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को सभी रोड खुलवाने को कहे.
इस याचिका में कहा गया था कि- किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर लंबे समय से बंद है, तो अब आंदोलनकारी किसानों ने पंजाब के अन्य हाईवे भी बंद कर दिए हैं, यह गैरकानूनी तो है ही, आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी है.
खबरों की मानें तो.... जालंधर निवासी याचिकाकर्ता गौरव लूथरा का कहना था कि- सड़क को बाधित करना भारतीय न्याय संहिता और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक्ट के तहत अपराध है, लेकिन न तो पुलिस न ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोई कार्रवाई कर रहा है, यही नहीं, संविधान भी आवागमन के अधिकार- राइट टू मूवमेंट को मौलिक अधिकार मानता है, परन्तु.... पंजाब की एक बड़ी आबादी से यह मौलिक अधिकार छीन लिया गया है.
इसी के मद्देनजर याचिका में यह मांग की गई थी कि- सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को सभी रोड खुलवाने को निर्देश प्रदान करें.
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि.... इसी 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में एक अन्य याचिका को सुनते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नवाब सिंह के नेतृत्व में पांच सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, जिसे एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर किसानों से बात करने को कहा गया था, साथ ही बैरिकेडिंग हटाने के लिए भी किसानों से बातचीत करने को कहा था.
अब सोमवार, 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-