नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल में जैकोबाइट सीरियन चर्च और मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च गुटों के बीच विवाद में चर्चों के प्रबंधन और प्रशासन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि दोनों गुटों ने 3 दिसंबर को जैकोबाइट सीरियन चर्च को दिए गए निर्देश का पालन करने में असमर्थता जताई थी. इसमें छह चर्चों का प्रशासन मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च गुट को सौंपने का निर्देश दिया गया था. पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो वह प्रेरक दृष्टिकोण अपनाए. पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है और मामले की अगली सुनवाई 29 और 30 जनवरी, 2025 को तय की गई है.
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