अभिमनोज
राजधानी दिल्ली के साथ ही एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है.
खबरों की मानें तो.... प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के अंतर्गत आनेवाले राज्यों को आदेश दिया कि- वे सभी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप-4) के तहत प्रदूषण से बचने वाले उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें, इसके क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिकारियों की टीमें गठित की जानी चाहिए.
खबरें हैं कि.... सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश उस समय दिया जब अदालत को बताया गया कि- वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दिल्ली-एनसीआर में फिर से ग्रेप-4 को लागू कर दिया गया है.
इस मामले में अदालत ने निर्देश देते हुए कहा कि- हम एनसीआर राज्यों को ग्रेप- 4 उपायों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए पुलिस, राजस्व अधिकारियों की टीमों का गठन करने का निर्देश देते हैं, जिसके सदस्य इस अदालत के अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे, वे नियमित रूप से अनुपालन और उल्लंघनों की रिपोर्ट वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को देंगे, जिससे तत्काल कार्रवाई की जा सके.
याद रहे.... अदालत पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए आस-पास के राज्यों में अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी नजर रख रही है.
उल्लेखनीय है कि.... अदालत ने 5 दिसंबर 2024 को दिल्ली क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद एनसीआर में प्रतिबंधों में ढील देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन वायु गुणवत्ता फिर से खराब होने के बाद ग्रेप- 4 को पुनः बहाल कर दिया गया!
राजधानी दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई!
प्रेषित समय :19:23:02 PM / Thu, Dec 19th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर