पलपल संवाददाता, जबलपुर. MP हाईकोर्ट ने NEET-PG काउंसिलिंग में NRI कोटे की सीटों को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है जिसके तहत इन सीटों को भरने पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने यह फैसला सीट मैट्रिक्स को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. भोपाल निवासी डॉक्टर ओजस यादव ने सीट मैट्रिक्स को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि निजी मेडिकल कॉलेज में 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे के लिए है, लेकिन डीएमई ने आरक्षण समान रूप से लागू नहीं किया है. फिलहाल हाईकोर्ट के इस अंतरिम रोक के चलते एनआरआई कोटे की सीटें खाली रहेगी. फैसले के बाद ही इन सीटों पर काउंसिलिंग और आवंटन हो सकेगा. मामले पर शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जानवी पंडित ने कहा कि नियमों के तहत 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे के लिए है. उसी के अनुरूप प्रक्रिया पूरी की गई है. अरविंदो मेडिकल कॉलेज ने भी सीट मैट्रिक्स को सही ठहराया और इसे नियमों के अनुसार बताया.
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