पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अब सिर्फ तीन दिन का ही समय बचा है. 31 दिसंबर 2023 तक यदि भवन स्वामी, अस्पताल संचालक, होटल मालिक व अपार्टमैंट संचालक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.
नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दंडात्मक प्रावधान को अस्थायी रूप से शिथिल किया गया है. इसका लाभ सभी प्रतिष्ठान स्वामी 31 दिसंबर तक ले सकते हैं. इस दौरान सभी भवन स्वामी, निर्माण कर्ता व संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करें कि वे समय सीमा के भीतर फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें और नियमों का पालन करें. इसके बाद अगर किसी भवन स्वामी ने सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उनके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. निगम आयुक्त ने बताया कि यदि निर्धारित समयावधि के भीतर फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता हैए तो प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगाए जो एक साल बाद 1000 रुपए प्रतिदिन हो जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-