अभिमनोज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के निजता के अधिकारों पर बड़ा फैसला दिया है और स्पष्ट किया है कि- पति, पत्नी पर अपना अधिकार नहीं मान सकता है, पति शादी के आधार पर पत्नी की निजता को सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं रखता है.
खबरें हैं कि.... एक महिला ने मिर्जापुर के चुनार थाने में अपने पति पर अंतरंग क्षणों का वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाते हुए, पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया, इस एफआईआर को रद्द करने के लिए पति हाईकोर्ट पहुंचा था.
खबरों की मानें तो.... मिर्जापुर के चुनार थाने में एक महिला ने अपने पति के ऊपर यह गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें पति पर आरोप है कि उसके साथ अंतरंग क्षणों का वीडियो सोशल मीडिया पर बगैर उसकी सहमति के पति ने शेयर किया, इसके बाद एफआईआर को रद्द कराने पति ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि- पत्नी का शरीर उसकी खुद की संपत्ति है, उसकी सहमति उसके व्यक्तिगत और अंतरंग जीवन के सभी पहलुओं में सबसे ऊपर है, पति की भूमिका उसके जीवन में मालिक की नहीं हो सकती है, पति अपनी पत्नी के जीवन में एक समान भागीदार की भूमिका में रहता है, वह उसकी स्वायत्तता और व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए बाध्य है.
अदालत का कहना है कि- पत्नी के अपने जीवन पर अधिकारों को नियंत्रित करने या उनका उल्लंघन करने का प्रयास विश्वास और वैधता का घोर उल्लंघन है, इसलिए पत्नी के साथ जबरदस्ती, दुर्व्यवहार या अंतरंग विवरण को बिना सहमति के साझा करने के माध्यम को इसमें रखा जा सकता है.
इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि- शादी से पति को उसकी पत्नी पर नियंत्रण नहीं प्राप्त हो जाता है, न ही पत्नी की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को शादी का रिश्ता कम करता है, पति ने अपनी पत्नी के साथ अंतरंग क्षणों को वायरल किया, ऐसा करके उसने वैवाहिक संबंध की शुचिता को भंग किया है.
अदालत ने इस मामले में पति की याचिका खारिज कर दी!
इलाहाबाद हाईकोर्ट: पत्नी का करना होगा सम्मान, पति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है!
प्रेषित समय :19:48:33 PM / Fri, Jan 3rd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर