अभिमनोज
वीआईपी दर्शन विषयक याचिका सुनने से तो इनकार किया, लेकिन.... महाकुंभ हादसा विषयक जनहित याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिस पर 3 फरवरी 2025 को सुनवाई होगी.
खबरें हैं कि.... मंदिरों में वीआईपी दर्शन व्यवस्था के खिलाफ दायर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच का कहना है कि- यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर कोर्ट कोई आदेश जारी करे, अलबत्ता कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि- कोई राज्य सरकार इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहे तो ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है.
उस याचिका में कहा गया था कि- देश के कई मंदिरों में लोग अधिक पैसा देकर वीआईपी दर्शन सुविधा पा जाते हैं, जबकि दूसरी ओर आम श्रद्धालु लंबी लाइन में घंटों प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं, यह न केवल मानवता के नजरिए से गलत है, बल्कि समानता, गरिमा से जीवन जैसे मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है.
लेकिन.... सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 3 जनवरी 2025 को महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों और नियमों के क्रियान्वयन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.
उल्लेखनीय है कि.... 29 जनवरी 2025 को हुई भगदड़ में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 घायल हो गए थे.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 3 फरवरी के लिए अपलोड की गई वाद सूची के हवाले से खबरें हैं कि.... मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें भगदड़ की घटनाओं को रोकने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत समानता और जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... इस याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि- सभी राज्यों को सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपात स्थिति में अपने निवासियों की सहायता के लिए प्रयागराज में सुविधा केंद्र स्थापित करने चाहिए!
वीआईपी दर्शन विषयक इनकार, लेकिन.... महाकुंभ हादसा विषयक जनहित याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 3 फरवरी को होगी सुनवाई!
प्रेषित समय :20:16:48 PM / Sun, Feb 2nd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर