भागलपुर. बिहार के भागलपुर में महिला से यौन शोषण मामले में वांरटी डीएसपी ने बुधवार को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया. सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने आरोपित डीएसपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. आरोपित डीएसपी का नाम सोमेश कुमार है और वह गोड्डा जिले का रहने वाला है. वर्तमान में गया पुलिस हेडक्वार्टर में बतौर डीएसपी नियुक्त है. मामले में बुधवार को भागलपुर कोर्ट में सुनवाई हुई.
कोर्ट में डीएसपी ने दलीलें देते हुए बताया कि वह वर्तमान में गया जिले में डीएसपी हैं और पितृपक्ष मेले में ड्यूटी पर प्रतिनियुक्ति रहने के कारण कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए पेश नहीं हो सके थे. कोर्ट ने इसको अवमानना माना और समय बर्बाद करने की बात भी कही.
यह है पूरा मामला
बता दें कि साल 2020 में पीडि़ता की ओर से केस दर्ज कराया गया था. इसके बाद भागलपुर एएसपी सिटी पूरन कुमार झा के निर्देश पर तत्कालीन महिला थाना प्रभारी रीता कुमारी के नेतृत्व में आरोपित को साहिबगंज स्थित रेलवे क्वार्टर से अरेस्ट किया गया. उस वक्त सोमेश कुमार प्रशिक्षु डीएसपी थे. जेल में कुछ दिन रहने के बाद अधिकारी ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इस पर उन्हें जमानत मिल गई. मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान डीएसपी लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रहे. इसके बाद कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई करते हुए 30 जुलाई 2024 को आरोपित का बेल बांड वारंट जारी किया था.
दिल्ली बुलाकर यौन शोषण किया
मामला दर्ज होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच की, जिसमें तथ्यों के आधार पर डीएसपी के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सही पाया गया. कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराने के बाद उसे जेल भेज दिया गया था. पीडि़ता ने आरोप लगाया कि सोमेश मिश्रा उसे दिल्ली बुलाकर यौन शोषण करता था. महिला ने आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप भी लगाया. इसके बाद पीडि़ता ने शादी कर ली.
चार्जशीट के बाद किया निलंबित
सोमेश मिश्रा युवती की शादी के बाद उसके घर भी पहुंच गया और उसे धमकाने लगा. जिस पर पीडि़ता ने तत्कालीन एसएसपी आशीष भारती से शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर आरोपी डीएसपी को अरेस्ट करने का निर्देश दिया गया. मामले में चार्जशीट के बाद उसे मुख्यालय ने निलंबित कर दिया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-