सुप्रीम कोर्ट: विवाह कानूनन अमान्य होने पर भी मुआवजे पर प्रतिबंध नहीं है!

सुप्रीम कोर्ट: विवाह कानूनन अमान्य होने पर भी मुआवजे पर प्रतिबंध नहीं है!

प्रेषित समय :20:32:03 PM / Thu, Feb 13th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का का कहना है कि- विवाह के कानूनन अमान्य होने के कारण मुआवजे की मांग को खारिज नहीं किया जा सकता है.
खबरों की मानें तो.... अदालत का कहना है कि- यदि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24-25 के तहत मुआवजे का आदेश देना उचित लगता है, तो ऐसा हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि- किसी विवाह के अमान्य होने की स्थिति में भी मुआवजे का आदेश देने से अदालत मना नहीं कर सकती है, क्योंकि.... हर केस के तथ्य अलग होते हैं, इसलिए तथ्यों को देख कर ही फैसला लिया जाना चाहिए.
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 : मुकदमे के दौरान अंतरिम मुआवजा, धारा 25 : विवाह की समाप्ति पर स्थायी मुआवजा, इन दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं.
खबरों पर भरोसा करें तो.... शादी के कानूनन अमान्य होने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच का कहना था कि- हर मामले के तथ्य अलग होते हैं, शादी के कानूनन अमान्य होने के चलते मुआवजे की मांग को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, यदि अदालत को तथ्यों की जांच-पड़ताल के बाद हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 या 25 के तहत मुआवजे का आदेश देना उचित लगता है, तो वह ऐसा कर सकती है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-