सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष को हटाने का दिया आदेश, कहा- नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं

सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष को हटाने का दिया आदेश

प्रेषित समय :14:06:57 PM / Wed, Feb 12th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 12 फरवरी को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के अध्यक्ष को उनके पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं है. कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने डॉ. अनिल खुराना को एक सप्ताह के भीतर पद छोड़ने का निर्देश दिया.

पीठ ने कहा, प्रतिवादी को तत्काल अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए. तत्काल से हमारा तात्पर्य आज से एक सप्ताह के भीतर है, ताकि वह अपना काम पूरा कर सकें. हालांकि, इसमें वित्त से जुड़ा कोई भी नीतिगत निर्णय शामिल नहीं है. अध्यक्ष के पद की नियुक्ति के लिए नयी प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए.

यह आदेश डॉ. अमरागौड़ा एल. पाटिल द्वारा डॉ. खुराना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है. पद के लिए आवेदक पाटिल ने इस आधार पर नियुक्तियों को चुनौती दी थी कि खुराना के पास राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 4(2) और 19 के तहत अपेक्षित अनुभव नहीं है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-