अभिमनोज
बेंगलुरु अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर एनजीओ एडवोकेट्स फॉर सोशल जस्टिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि- वकीलों को जाति के आधार पर बंटने नहीं देंगे और न ही इसका राजनीतिकरण होने देंगे.
खबरों पर भरोसा करें तो.... इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता संघ चुनाव में वकीलों को जाति के आधार पर आरक्षण देने से इनकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- यह संवेदनशील मुद्दा है, हमें लगता है कि बिना किसी आंकड़े के ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करना अलग बात थी, हम बार के सदस्यों को जाति के आधार पर बंटने नहीं देंगे, इस मुद्दे का हम राजनीतिकरण नहीं होने देंगे.
उल्लेखनीय है कि.... सुप्रीम कोर्ट में पेश याचिका में एनजीओ एडवोकेट्स फॉर सोशल जस्टिस ने मांग की थी कि बेंगलुरु अधिवक्ता संघ चुनाव में एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, इस पर पीठ ने कहा कि- यह दोनों पक्षों की ओर से बहस योग्य मुद्दे उठाए गए हैं, इस पर स्वस्थ वातावरण में बात की जानी चाहिए, हम बार एसोसिएशन को ऐसे मु्द्दों पर बंटने नहीं देना चाहते, यह हमारा उद्देश्य नहीं है, इसके बाद अदालत ने इस मु्द्दे को लंबित चल रहे बार एसोसिएशन को मजबूत करने के मामलों के साथ जोड़ दिया, जिस पर 17 फरवरी 2025 को सुनवाई होगी!
सुप्रीम कोर्ट: अधिवक्ता संघ चुनाव में आरक्षण नहीं, वकीलों को जाति-धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते हैं!

प्रेषित समय :20:39:02 PM / Fri, Feb 14th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर