अनिल मिश्र/रांची
झारखंड की राजधानी रांची की पॉक्सो मामले के न्यायाधीश ने नाबालिग साली से बलात्कार करने के आरोप में अपने ही जीजाजी को दोषी करार दिया है. दुष्कर्म पीड़िता छह बहनों में सबसे छोटी है. जबकि, दुष्कर्म का दोषी अनिल एक्का पीड़िता की सबसे बड़ी बहन का पति है.
घटना को लेकर रांची जिले के चान्हो थाना में सन् 2019 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस प्राथमिकी में कहा गया है कि 28 जून 2019 को अभियुक्त ने पीड़िता को नामांकन कराने के लिए स्कूल लेकर गया था. लेकिन घर वापस लौटने के दौरान बाइक खराब होने की बात बोलकर नाबालिग को पैदल ही खेत के रास्ते घर ले जाने लगा.
सुनसान जगह देखकर शराब के नशे में धुत जीजा ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया था. घटना के जानकारी पीड़िता ने अपनी बुआ को दी. इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई . इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी.रांची में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग साली से बलात्कार करने के मामले में दोषी करार जीजा अनिल एक्का को बीस साल की कैद की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह जेल काटनी होगी. इस मामले में साली ने दोषी जीजा पर साल 2019 में यह मुकदमा दर्ज करवाया था. अब उसे जिंदगी के अगले 20 साल जेल में काटने होंगे. वहीं इस मामले में बलात्कार पीड़िता साली ने पाॅक्सो न्यायालय के फैसला आने के बाद कहा कि अब मुझे न्याय मिला है. न्यायालय और भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-