सुप्रीम कोर्ट: जीएसटी कानून में केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती!

सुप्रीम कोर्ट: जीएसटी कानून में केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती!

प्रेषित समय :20:19:12 PM / Fri, Feb 28th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जीएसटी- गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम और कस्टम अधिनियम के मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू होगा.
खबरों की मानें तो.... चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाईवाली बेंच ने कहा है कि- एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं.
अदालत का कहना है कि- केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, अधिकारियों को गिरफ्तारी से पहले ऐसे प्रमाणित साक्ष्य रखना होगा, जिसे मैजिस्ट्रेट सत्यापित कर सकें.
अदालत का कहना है कि- गिरफ्तारी के प्रावधानों में अस्पष्टता के कारण लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, जीएसटी अधिनियम की धारा 69- गिरफ्तारी की शक्ति, अस्पष्ट है, इसलिए इसे न्यायालय द्वारा नागरिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के नजरिए से व्याख्या की जाएगी, कई बार ऐसा लगता है कि- जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक जांच पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन.... यह इस कानून का मकसद नहीं है, यह गिरफ्तारी की शक्ति को सीमित करता है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-