अंबाला. रेप केस में फंसे मशहूर बौना कॉमेडियन दर्शन को लेकर कोर्ट ने सजी का ऐलान कर दिया है. नाबालिग से रेप के मामले में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है.
हिसार में एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने दोषी पर एक लाख सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता के वकील रेखा मित्तल ने बताया कि दर्शन यूट्यूब पर अपनी कॉमेडी वीडियो बनाता था. पिछले कई दिनों से वह नाबालिग लड़की को एक्ट्रेस बनाने का झांसा दे रहा था. 21 सितंबर 2020 को दर्शन ने नाबालिग को फोन कर कहा कि एक वीडियो शूट करनी है, जिसमें उसका भी रोल है.
नाबालिग लड़की दर्शन के घर गई. इसके बाद उसे वह और उसका भाई बाइक पर एक जगह ले गए. वहां वीडियो शूट करने के बाद दर्शन ने नाबालिग लड़की को अपने साथ चंडीगढ़ जाने के लिए बोला. इस पर लड़की ने मना किया तो उसे धमकी भी दी, जिससे वह डर गई. इसके बाद दर्शन अपने साथियों के साथ लड़की को चंडीगढ़ ले गया. इसके बाद दर्शन ने होटल में नाबालिग लड़की से रेप किया.
इस दौरान दर्शन ने नाबालिग लड़की के कागजात में छेड़छाड़ करके उसे बालिग बना दिया और एक संस्था के सहयोग से लड़की से शादी कर ली. सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. बाद में नाबालिग अपने घर आई तो आपबीती मां को बताई. इसके बाद मां ने पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने मामले में आरोपी पाए जाने पर बौना कलाकार दर्शन को गिरफ्तार किया था.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-