पलपल संवाददाता, जबलपुर. MP हाईकोर्ट ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को UPSC परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देने की याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने सभी 17 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि SC, ST व OBC की तरह EWS को आयुसीम में छूट देने का प्रावधान नहीं है. इसके साथ ही कोर्ट ने सेंट्रल OBC की तरह स्टेट OBC उम्मीदवारों को परीक्षा में 9 अटेम्प्ट देने की मांग को भी खारिज कर दिया.
एमपी में मैहर के आदित्य नारायण पांडेय सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर EWS उम्मीदवारों को राहत देने की मांग की थी. गौरतलब है कि 2025 में 979 पदों के लिए UPSC की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि OBC, SC, ST को मिलने वाला आरक्षण राज्य व केन्द्र में अलग-अलग होता है. इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा केंद्र में लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता.
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार EWS वर्ग को आयु में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है. इसलिए EWS उम्मीदवारों को यूपीएससी परीक्षा में SC, ST व OBC जैसी छूट नहीं दी जा सकती. इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के उम्मीदवारों को 18 फरवरी को बड़ी अंतरिम राहत दी थी. इसमें सिविल सेवा परीक्षा-2025 UPSC में EWS के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट व 9 बार परीक्षा देने का मौका देने की बात कही गई थी. हालांकि यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं था. सुनवाई बाकी थी.
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