केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देने के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का ऐलान किया गया था. अब इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होने जा रही है. मौजूदा और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस योजना में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा. अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्प चुन सकते हैं. इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्प चुनना होगा.
कौन कर सकता है UPS के लिए अप्लाई?
वर्तमान में कार्यरत केंद्र सरकार का कर्मचारी यानी 1 अप्रैल, 2025 तक सर्विस में रहने वाला व्यक्ति, जो पहले से ही NPS के अंतर्गत आता है.
1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सर्विस में भर्ती होने वाले नए कर्मचारी. उन्हें शामिल होने के 30 दिनों के भीतर इसका विकल्प चुनना होगा.
केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी जो NPS के अंतर्गत आता था और वह रिटायर्ड हो चुका है या स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट ले चुका है.
कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी जो रिटायर हो चुका है या यूपीएस के विकल्प का उपयोग करने से पहले उसकी मौत हो चुकी है.
कितना होगा कंट्रीब्यूशन?
नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपीएस का मासिक योगदान बेसिक सैलरी और उस पर महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत होगा, जिसे यूपीएस ग्राहक के व्यक्तिगत पीआरएएन में जमा किया जाएगा. साथ ही सरकार भी इतना अमाउंट PRAN में जमा करेगी. इसके अलावा, केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी. यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दिया जाएगा.
किसे कौन सा फॉर्म भरना होगा?
वर्तमान कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल कर्मचारी, जिन्होंने एनपीएस को चुना है, वे यूपीएस को चुन सकते हैं. उन्हें फॉर्म A2 भरना होगा.
नए भर्ती कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 को या इसके बाद सेवा में शामिल कर्मचारी भी इस विकल्प को चुन सकते हैं और उन्हें फॉर्म A1 भरना होगा.
सेवानिवृत्त कर्मी, जो पहले रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस का विकल्प चुना है तो वे भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं. उन्हें केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म बी2 जमा करना होगा.
कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को केवाईसी दस्तावेजों के साथ फॉर्म बी6 जमा करना होगा.
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने पर 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा. इसका मतलब यह है कि ऐसे कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने का तक इंतजार करना होगा.
कैसे करें आवेदन
सभी कैटेगरियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट (https://npscra.nsdl.co.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. कर्मचारियों के पास फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-