अभिमनोज
लोन पर बाइक, मकान आदि खरीदनेवालों को कइ्र बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि- पूरी किश्ते चुकाने के बाद भी लोन से मुक्ति नहीं मिलती और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है.
ऐसे ही एक मामले में एक व्यक्ति ने बाइक का लोन भर दिया फिर भी उसकी बाइक उठा ली गई, तब कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना ठोका दिया.
खबरें हैं कि.... जय प्रकाश नामक व्यक्ति ने कृष्णा ऑटो एजेंसी भदोही से बाइक खरीदी थी, बाइक खरीदते समय 28 हजार 66 रुपये डाउन पेमेंट किया और शेष धनराशि का भुगतान 2073 रुपए की दर से 18 किस्तों में किया, भुगतान करने के बाद वह भदोही स्थित हीरो फिनकॉर्प के कार्यालय पर पहुंचा और वहां जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा, जिस पर उसे बताया गया कि- अभी नौ हजार रुपये और बकाया हैं, उसने यह राशि भी जमा करा दी, बावजूद इसके कंपनी ने 10 दिसंबर 2023 को उसकी बाइक जब्त कर ली.
ऐसी स्थिति में उसने जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, यही नहीं, बाइक का मूल्य 85 हजार रुपये वाद दाखिल करने की तिथि से नौ प्रतिशत ब्याज के दर से देने का आदेश भी दिया!
किस्तें चुका दी फिर भी उठा ली बाइक, कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर 25 हजार का ठोका जुर्माना!

प्रेषित समय :19:21:39 PM / Fri, Mar 21st, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर