क्या चेक बाउंस मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला ब्याजखोरों से पीड़ितों को राहत दिलाएगा?

क्या चेक बाउंस मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला ब्याजखोरों से पीड़ितों को राहत दिलाएगा?

प्रेषित समय :20:15:57 PM / Sat, Mar 22nd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
चेक बाउंस के डर से कई लोग ब्याजखोरों के शिकंजे में उलझ कर बर्बाद हो जाते हैं, यहां तक की आत्महत्या भी कर लेते हैं, ऐसे में- क्या चेक बाउंस मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला ब्याजखोरों से पीड़ितों को राहत दिलाएगा?
लाइव लॉ की खबर है कि.... उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि- यदि शिकायतकर्ता स्वयं अवैध लेनदेन में भागीदार है, या दूसरे शब्दों में, यदि शिकायतकर्ता ने अवैध उद्देश्य को पाने के लिए शुरू में पैसों को भुगतान किया है, तो वह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का मामला नहीं चला सकती.
एक मामले में आरोपित के खिलाफ धारा 138 के तहत आरोप को खारिज करते हुए जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की एकल पीठ ने कहा कि- न्यायालय ने धारा 138, एनआई एक्ट के तहत अपराध के तत्वों की जांच की और मद्रास, दिल्ली, कर्नाटक और बॉम्बे हाईकोर्टों के एनवीपी पांडियन बनाम एमएम रॉय (1978), वीरेंद्र सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य (2006), आर परिमाला बाई बनाम भास्कर नरसिंहैया (2018) और नंदा बनाम नंदकिशोर (2010) के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि- उपर्युक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किए गए चेक अनैतिक ऋण होने के कारण कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं हैं, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि- जारी किए गए चेक अनिवार्य रूप से ऋण या अन्य देयता के लिए होने चाहिए, जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता है.
क्या चेक बाउंस मामले में उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला ब्याजखोरों से भी पीड़ितों को राहत दिलाएगा?
ब्याजखोरों के पास, दिए गए ऋण के एवज में कोरा चेक तो होता है, जिसका कभी भी वह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऋण देने का रिकार्ड नहीं होता है, न ही इंकम टेक्स डिपार्टमेंट में इसकी कोई जानकारी दर्ज की जाती है, जिसके कारण पीड़ित चेक बाउंस के डर से बगैर रसीद के बेहिसाब पैसा चुकाता रहता है, लेकिन ऋण मुक्त नहीं हो पाता है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-