अभिमनोज
वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई के दौरान कुछ लोग अमर्यादित व्यवहार करने की मूर्खता करते हैं, ऐसे दो मामलों में अदालत ने जुर्माना भी लगाया है.
खबरों की मानें तो.... एक व्यक्ति टॉयलेट से सुनवाई में शामिल हुआ, जबकि दूसरे व्यक्ति ने बिस्तर पर लेटे हुए सुनवाई में भाग लिया, इन दोनों पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया, अदालत का कहना है कि- ऐसा आचरण कोर्ट की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.
खबरें हैं कि.... गुजरात का धवल पटेल नामक व्यक्ति जस्टिस एमके ठक्कर की कोर्ट में ऑनलाइन वीडियो लिंक से जुड़ा, जो उस मुकदमे में शामिल व्यक्ति का बेटा था, अदालत ने उसका लिंक काट दिया, क्योंकि वह अमर्यादित तरीके से जुड़ा था, लेकिन वह फिर से टॉयलेट से कार्यवाही में शामिल हो गया, कोर्ट ने फिर से उसका लिंक काट दिया और उसके बारे में जानकारी ली, धवल पटेल के अमर्यादित व्यवहार से नाराज होकर जज ने कहा कि ऐसी स्थिति में, यह अनुचित हरकत न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि शर्मनाक भी है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, यदि कोर्ट ऐसे व्यक्ति के साथ सख्ती से नहीं निपटते हैं, तो इससे जनता की नजरों में संस्था की गरिमा कम हो सकती है.
इसके बाद हाईकोर्ट ने पटेल पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से 50,000 अनाथालय को, शेष राशि गुजरात हाईकोर्ट कानूनी सहायता प्राधिकरण के पास जमा करने के निर्देश प्रदान किए. इसके अलावा, कोर्ट ने पटेल को दो सप्ताह तक हाईकोर्ट परिसर के बगीचे को साफ करने और पानी देने का भी निर्देश दिया.
इसी तरह, वामदेव गढ़वी नामक व्यक्ति को भी वर्चुअल कोर्ट सेशन में जस्टिस ठक्कर ने बिस्तर पर लेटे हुए देखा, इस अमर्यादित व्यवहार से नाराज कोर्ट ने उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया.
खबरों पर भरोसा करें तो..... अदालत का कहना था कि- याचिकाकर्ता अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और कोर्ट की कार्यवाही को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई फिल्म देख रहा हो, ऐसा आचरण कोर्ट की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसे अमर्यादित कृत्य से सख्ती से नहीं निपटा जाता है, तो इससे जनता की नजरों में अदालत की गरिमा कम हो सकती है!
वर्चुअल सुनवाई- कोई टॉयलेट से, तो कोई बेडरूम से सुनवाई में शामिल, अमर्यादित व्यवहार पर जुर्माना लगाया!

प्रेषित समय :20:36:08 PM / Sat, Mar 22nd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर