गोंडी विद्यालय बंद: आदिवासी संस्कृति के अस्तित्व को खतरा

गोंडी विद्यालय बंद: आदिवासी संस्कृति के अस्तित्व को खतरा

प्रेषित समय :19:44:00 PM / Tue, Mar 25th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

-प्रियंका सौरभ

महाराष्ट्र में गोंडी-माध्यम विद्यालय का बंद होना भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक अधिकारों को लागू करने में कठिनाइयों को उजागर करता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A के अनुसार राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों की मूल भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी होती है, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक-राजनीतिक बाधाएँ अक्सर इस लक्ष्य को बाधित करती हैं. जनजातीय भाषाएँ और संस्कृतियाँ पहचान, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से निकटता से जुड़ी हुई हैं. किसी भाषा के ख़त्म होने का मतलब है दुनिया के बारे में एक अलग दृष्टिकोण का गायब होना. वैश्वीकरण, जबरन आत्मसात करने और अपर्याप्त औपचारिक मान्यता के कारण कई जनजातीय भाषाएँ खतरे में हैं. इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक विरासत-जिसमें अनुष्ठान, कला, लोकगीत और पारंपरिक प्रथाएँ शामिल हैं, को पलायन, वनों की कटाई और आधुनिकीकरण से ख़तरा है. जबकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 350A के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, जो मातृभाषा शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की रिपोर्ट है कि पिछले 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाएँ लुप्त हो गई हैं, जिनमें से कई स्वदेशी भाषाओं को शैक्षिक समर्थन की कमी है.

गोंडी-माध्यम विद्यालयों का बंद होना भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए चल रहे संघर्ष को उजागर करता है. अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, जो जबरन आत्मसात करने से रोकने में मदद करता है और शिक्षा और शासन दोनों में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है. सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामले में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुदृढ़ किया, शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधन में उनकी स्वतंत्रता की पुष्टि की. अनुच्छेद 350A के तहत राज्यों को बच्चों की मूल भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, जिससे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार होता है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषी शिक्षा की वकालत करती है, जिसमें बचपन में मातृभाषा आधारित शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता है. आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता देती है, जिससे भाषाई विकास के लिए राज्य का समर्थन सुनिश्चित होता है; हालाँकि, गोंडी और भीली जैसी महत्त्वपूर्ण आदिवासी भाषाएँ उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित हैं. जबकि लगभग 25, 000 लोगों द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लगभग 2.9 मिलियन बोलने वालों वाली गोंडी को शामिल नहीं किया गया है, जो व्यवस्थित बहिष्कार के पैटर्न को दर्शाता है. आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त शासन और सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा और भाषा नीतियों के प्रबंधन का अधिकार भी शामिल है. हालाँकि पूर्वोत्तर में स्वायत्त ज़िला परिषदें आदिवासी भाषाओं का समर्थन करती हैं, लेकिन मध्य भारत में समान सुरक्षा का अभाव है.

1996 का "पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम" आदिवासी स्वशासन के महत्त्व को स्वीकार करता है, ग्राम सभाओं को सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे संवैधानिक सुरक्षा मज़बूत होती है. हालाँकि, मोहगाँव ग्राम पंचायत द्वारा गोंडी-माध्यम विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को नौकरशाही नियमों के कारण खारिज कर दिया गया था. गोंडी-माध्यम विद्यालय को बंद करना इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अनम्य प्रशासनिक प्रथाएँ आदिवासी स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मूल भाषा में शिक्षा की कमी होती है. हालाँकि शिक्षा के अधिकार के दिशा-निर्देशों का उपयोग स्कूल को बंद करने को सही ठहराने के लिए किया गया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान हैं जो स्थानीय शासन का समर्थन करते हैं. आदिवासी भाषाओं को अक्सर संस्थानों द्वारा अनदेखा किया जाता है, जो संस्कृत और हिन्दी जैसी भाषाओं को दिए जाने वाले समर्थन के विपरीत है, जो सामाजिक-राजनीतिक हाशिए के पैटर्न को दर्शाता है. गोंडी-माध्यम की पाठ्यपुस्तकों के लिए न्यूनतम धन उपलब्ध है, जबकि संस्कृत को राज्य का काफ़ी समर्थन प्राप्त है. आठवीं अनुसूची से आदिवासी भाषाओं को बाहर करने से उनका विकास बाधित होता है, जिससे उनके लुप्त होने का ख़तरा है. जबकि "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" 2020 संस्कृत संस्थानों को बढ़ावा देता है, आदिवासी भाषाओं के लिए कोई समान ढांचा नहीं है. इसके अतिरिक्त, आदिवासी भाषाएँ औपचारिक नौकरी के अवसरों से जुड़ी नहीं हैं, जो शिक्षा में उनके महत्त्व को कम करती हैं. नौकरी की आवश्यकताओं में आमतौर पर हिन्दी या अंग्रेज़ी को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे आदिवासी भाषाओं में शिक्षा कम आकर्षक हो जाती है.

ऐसी स्कूल बंद होने से आदिवासी पहचान के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा होता है, जो मौखिक परंपराओं और सांस्कृतिक साझाकरण में गहराई से निहित है, जिसके परिणामस्वरूप भाषा का संभावित नुक़सान हो सकता है. शहरीकरण और वनों की कटाई ने पहले ही आदिवासी कहानी कहने की प्रथा को कम कर दिया है और स्कूलों के बंद होने से यह गिरावट और तेज़ हो गई है. हालाँकि "पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम" स्वायत्तता की एक हद तक सुविधा प्रदान करता है, लेकिन स्थानीय निर्णय, जैसे कि मोहगाँव द्वारा अपने स्कूल के बारे में लिए गए निर्णय, अक्सर अनदेखा कर दिए जाते हैं, जो जमीनी स्तर पर शासन को कमजोर करता है. कानूनी समर्थन के साथ भी, भाषा और शिक्षा से सम्बंधित आदिवासी निर्णयों को अक्सर ज़िला प्रशासन के विकल्पों द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है. अतिरिक्त भाषाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया राजनीति में फंसी हुई है और धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जिससे आदिवासी भाषाओं की मान्यता में बाधा आ रही है. उदाहरण के लिए, बोडो को व्यापक वकालत के बाद 2003 में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी, फिर भी बड़ी संख्या में बोलने वालों के बावजूद गोंडी को मान्यता नहीं मिली है. जबकि न्यायालयों ने भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पुष्टि की है, उन्होंने आदिवासी भाषाओं के संरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है. टी.एम.ए. पै मामले ने शिक्षा में अल्पसंख्यक अधिकारों को मज़बूत किया, लेकिन आदिवासी भाषाओं पर केंद्रित स्कूलों की उपेक्षा जारी है. सरकारी पहल का उद्देश्य बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है, लेकिन आदिवासी भाषाओं के लिए मज़बूत कार्यान्वयन का अभाव है. "भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ" और आदिवासी सांस्कृतिक संवर्धन जैसे कार्यक्रम आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए मौजूद हैं, लेकिन वे अक्सर असंगत होते हैं और शिक्षा को प्रभावी ढंग से शामिल करने में विफल होते हैं.

"भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ" आदिवासी शिल्प का समर्थन करता है, लेकिन इसमें भाषा संरक्षण के लिए जनादेश का अभाव है, जो व्यापक विकास में बाधा डालता है. जबकि ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) गोंडी प्रसारण जैसी पहल मौजूद हैं, उनकी पहुँच सीमित है. बस्तर में गोंडी रेडियो कार्यक्रम भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन शैक्षिक नीतियाँ इन प्रयासों का समर्थन नहीं करती हैं. आठवीं अनुसूची में गोंडी और अन्य महत्त्वपूर्ण आदिवासी भाषाओं को मान्यता देना नीति-संचालित समर्थन को बढ़ावा देगा. शैक्षिक निर्णयों में स्थानीय शासन को बढ़ाने से गोंडी-माध्यम विद्यालयों जैसी पहलों में नौकरशाही के हस्तक्षेप को रोकने में मदद मिल सकती है. आदिवासी भाषा शिक्षा के लिए समर्पित संसाधन, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और डिजिटल उपकरण प्रदान करने से सीखने की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी. हालाँकि संवैधानिक सुरक्षा और सरकारी कार्यक्रम आदिवासी समुदायों की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए एक कानूनी आधार बनाते हैं, लेकिन कार्यान्वयन में चुनौतियाँ, अपर्याप्त संसाधन और नीतिगत उपेक्षा अक्सर उनके प्रभाव को कमज़ोर कर देती हैं. गोंडी-माध्यम विद्यालयों का बंद होना मज़बूत संस्थागत समर्थन, समुदाय-नेतृत्व वाली पहल और बेहतर शैक्षिक बुनियादी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है. युवा पीढ़ी अक्सर बेहतर नौकरी की संभावनाओं के लिए प्रमुख भाषाओं की ओर आकर्षित होती है और कई आदिवासी भाषाएँ स्कूली पाठ्यक्रमों से अपरिचित या अनुपस्थित रहती हैं.

सांस्कृतिक विरासत भूमि और प्राकृतिक पर्यावरण से जटिल रूप से जुड़ी हुई है. वनों की कटाई और विस्थापन के खतरे दोनों को खतरे में डालते हैं. कई आदिवासी समुदाय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे उनकी विरासत को ऑनलाइन प्रदर्शित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. स्कूलों के लिए आदिवासी भाषाओं को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना आवश्यक है. मोबाइल ऐप, यूट्यूब ट्यूटोरियल और पॉडकास्ट का उपयोग करके सीखने को आकर्षक और सुलभ बनाया जा सकता है. बुजुर्गों को मौखिक परंपराओं और कहानियों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. स्थानीय और राष्ट्रीय त्योहारों और समारोहों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए. पारंपरिक ज्ञान को साझा करना, औषधीय पौधों, खेती के तरीकों और कला रूपों का दस्तावेजीकरण करना स्वदेशी ज्ञान को संरक्षित करने में मदद कर सकता है. सरकारों को पवित्र स्थलों और स्वदेशी लोगों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है. आदिवासी भाषाओं में रेडियो स्टेशन, समाचार पत्र और सोशल मीडिया का उपयोग जागरूकता बढ़ा सकता है. हस्तशिल्प और पारंपरिक कला का विपणन ई-कॉमर्स और पर्यटन के माध्यम से किया जा सकता है. संरक्षण प्रयासों को निधि देने के लिए गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच सहयोग महत्त्वपूर्ण है. गोंडी-माध्यम विद्यालयों के बंद होने से न केवल शैक्षिक चुनौती है, बल्कि गोंड समुदाय के सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है. शीघ्र कार्यवाही के बिना, भावी पीढ़ियों को अपनी भाषाई विरासत खोने का ख़तरा होगा, जिससे अपरिवर्तनीय सांस्कृतिक पतन हो सकता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-