इंजीनियर राशिद हिरासत में रहकर संसद सत्र में होगें शामिल, पुलिस कस्टडी में जाएगे लोकसभा, हाईकोर्ट से मिली मंजूरी

इंजीनियर राशिद हिरासत में रहकर संसद सत्र में होगें शामिल

प्रेषित समय :19:11:28 PM / Wed, Mar 26th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी. जिन्हें आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है. न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह व न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने निर्देश दिया कि राशिद हिरासत में संसद में भाग लेंगे. उन्हें सेलफोन या लैंडलाइन का उपयोग करने या मीडिया से बातचीत करने का अधिकार नहीं होगा.

हाई कोर्ट ने कहा कि 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच प्रत्येक दिन संसद की कार्यवाही समाप्त होने पर राशिद जेल लौटेंगे. इंजीनियर राशिद के नाम से शेख अब्दुल राशिद बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए. उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया, जो वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं. 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से राहिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है. NIA व ED द्वारा दर्ज किए गए दोनों मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख व 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य शामिल हैं.

ED ने NIA की FIR के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया. जिसमें उन पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेडऩे की साजिश रचने और कश्मीर घाटी में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था. राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे. 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत NIA द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. राशिद 2019 से जेल में हैंए जब एनआईए ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उन पर आरोप लगाए थे.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-