अब ATM-UPI से निकाल सकेगें PF का रुपया, एक लाख रुपए तक विड्राल होगा, इमरजेंसी के वक्त तत्काल मिलेगा रुपया

अब ATM-UPI से निकाल सकेगें PF का रुपया, एक लाख रुपए तक विड्राल होगा

प्रेषित समय :14:34:51 PM / Wed, Mar 26th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. EPFO मेम्बर्स जल्द ही UPI व ATM से PF  का  रुपया निकाल सकेंगे. इसकी लिमिट एक लाख रुपए तक रहेगी. इस साल मई के आखिरी या जून की शुरुआत तक यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने आज यह जानकारी दी.

सुमिता डाबरा ने बताया कि इसके लिए कर्मचारियों को डेबिट कार्ड की तरह EPFO विड्रॉल कार्ड दिया जाएगा. इससे वे ATM से तुरंत रुपए निकाल सकेंगे. UPI के माध्यम यूजर्स अपना PF बैलेंस भी चेक कर पाएंगे. अभी EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम की प्रोसेस में 2 हफ्ते तक लगते हैं. सुमिता डावरा के अनुसार इस विस्तार का मकसद देश के वर्कफोर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देना है. EPFO ने निकासी को आसान बनाने के लिए 120 से ज्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट करके अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया है. क्लेम की प्रक्रिया का समय घटाकर केवल तीन दिन कर दिया गया है.

अब 95 प्रतिशम दावे ऑटोमेटेड हैं और आगे भी सुधार किए जाने की योजना है. इस नए प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा जो उनके PF अकाउंट से लिंक होगा. इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का रुपया निकाल सकेंगे. वही UPI से रुपए निकालने के लिए आपको अपना PF अकाउंट को UPI से लिंक करना होगा. इसके बाद सब्सक्राइबर्स PF का रुपया अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे. PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75 प्रतिशत रुपया निकाल सकता है. इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है. PF में जमा बाकी 25 प्रतिशम हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है.

PF निकालने आयकर के नियम-

कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती. 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है. एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं. यदि कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10 प्रतिशत TDS चुकाना होगा. वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30  प्रतिशत TDS देना होगा. हालांकि अगर कर्मचारी फॉर्म 15 G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-