गुजरात हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान सिगरेट पी रहे व्यक्ति पर लगाया 50 हजार का जुर्माना!

गुजरात हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान सिगरेट पी रहे व्यक्ति पर लगाया 50 हजार का जुर्माना!

प्रेषित समय :20:16:48 PM / Sat, Apr 5th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
वर्चुअल हियरिंग के दौरान अमर्यादित व्यवहार के मद्देनजर गुजरात हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है, वह व्यक्ति वर्चुअल हियरिंग के दौरान सिगरेट पी रहा था.
उल्लेखनीय है कि.... पहले भी ऐसे मामले आए थे, जब अदालत ने वर्चुअल हियरिंग के दौरान अमर्यादित व्यवहार के कारण ऐसे व्यक्तियों को सजा सुनाई थी.
खबरों की मानें तो.... अमर्यादित व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने कहा कि- ऐसा व्यवहार न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचानेवाला है.
खबरें हैं कि.... गुजरात हाईकोर्ट ने अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में एक व्यक्ति पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान सिगरेट पी रहा था.
विश्वभाई जयंतीभाई वारसानी  नामक व्यक्ति ने जीएसटी इनपुट क्रेडिट से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था और 11 मार्च 2025 को वह कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ था, उसी दौरान उसे सिगरेट पीते हुए देखा गया, इस हरकत से कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि- पहली नजर में विश्वभाई जयंतीभाई वारसानी का यह व्यवहार अदालत की गरिमा को कम करने और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है, यह जानबूझकर किया गया कार्य है, जो गुजरात हाईकोर्ट (लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स) रूल्स, 2021 का उल्लंघन है.’
इस मामले में अदालत ने कहा कि- वारसानी ने सिगरेट पीने की बात मान ली है, इसलिए अब आगे कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, लेकिन....वारसानी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे दो सप्ताह में गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा कराना होगा!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-