पलपल संवाददाता, रायपुर. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. सरकार पीएससी स्टूडेंट की फीस वापस करेगी. छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा.
इसके अलावा नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के कैम्पस को मंजूरी दी गई है. प्रदेश की सहकारी शक्कर कारखानों से अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर खरीदी करने का निर्णय लिया गया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तहत छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर में आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित होंगे. उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा. इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा.
जबकि नॉन सीरियस कैंडिडेट व इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे. इस कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी. राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज व शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में संशोधन का अनुमोदन किया गया. राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती लीज (स्मेंम) दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किए जाने की सहमति दी गई है. आगे की कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग व संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है.
राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शक्कर वितरण के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर की खरीदी राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए शक्कर का क्रय मूल्य 37 हजार रुपए प्रति टन (एक्स फैक्ट्री) जीएसटी अतिरिक्तद्ध निर्धारित किया गया है. स्थानीय रोजगार व सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-